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*भ्रष्टाचार के मामले में विशेष न्यायालय उज्जैन ने आरोपी सेवाराम खान्डेगर, तत्कालीन परिवहन निरीक्षक जिला उज्जैन को आय से अधिक संपति अर्जित करने संबंधित प्रकरण में चार वर्ष सश्रम कारावास एवं 60 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई* विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) उज्जैन द्वारा दिनांक ÷31.08.2026 को पारित अपने निर्णय में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त उज्जैन के अपराध क्रमांक 122/2011 में आरोपी सेवाराम खान्डेगर, तत्कालीन परिवहन निरीक्षक जिला उज्जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1ई),13(2) में चार वर्ष सश्रम कारावास एवं 60 लाख रुपए के अर्थदण्ड से दंडित कर भेरूगढ़ जेल भेज दिया गया।आरोपी सेवाराम खांडेकर तत्कालीन परिवहन निरीक्षक जिला उज्जैन के विरूद्ध थाना विपुस्था भोपाल में दिनांक 11.11.2011 को असल अपराध क्रमांक 122/2011 पर पंजीबद्ध किया गया। उप पुलिस अधीक्षक श्री ओपी सागोरिया द्वारा लोकायुक्त टीम के साथ अपराध पंजीवद्ध कर दिनांक 11.11.2011 को आरोपी के घर 11/ 3 अलकनंदा नगर उज्जैन में छापा कार्रवाई की गई थी। जिसमे आरोपी सेवाराम खांडेकर के घर पर विलासिता के समान सहित काफी मात्रा में नगदी एवं ज्वेलरी प्राप्त हुई थी। प्रकरण की विवेचना बाद में उप पुलिस अधीक्षक एस एस उदावत के द्वारा की गई थी विवेचना के दौरान विवेचक एस एस उदावत के द्वारा आरोपी सेवाराम की कुल आय 27,37,628 रूपये के विरुद्ध कुल व्यय 1,84,15,129 रूपये होकर 572% अधिक होना पाए जाने पर सेवाराम खांडेकर के विरुद्ध अभियोग पत्र दिनांक 30.8.2014 को विशेष न्यायालय उज्जैन मे अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उज्जैन द्वारा आरोपी सेवाराम खान्डेगर, तत्कालीन परिवहन निरीक्षक जिला उज्जैन को दोष सिद्ध कर भैरूगढ़ जेल भेज दिया गया। अर्थदंड 60 लाख रुपए अदा ना करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया गया

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